परीक्षण-सुविधाऍं

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परीक्षण-सुविधाऍं

निजी सेक्‍टर के लिए उपलब्‍ध बी डी एल की परिक्षण सुविधाऍं

1.परीक्षण सुविधाऍं:

निजी क्षेत्र को सामग्री / उप-प्रणालियॉं / उपकरण के परीक्षण के लिए उपलब्‍ध करायी जाने वाली परीक्षण सुविधाओं की सूची(परीक्षण सुविधा 1 pdf(106 KB))एवं(परीक्षण सुविधा 2 pdf(80 KB)) कोष्‍टक के अनुसार है. साथ ही,नोडल अधिकारियों की सूची भी संलग्‍न है.

2. परीक्षण सुविधाओं के उपयोग के लिए निजी क्षेत्र द्वारा पंजीकरण:

कंपनी की अनुमोदित निजी क्षेत्र सूची में पंजीकृत निजी क्षेत्र, निर्दिष्‍ट प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण सुविधाओं का उपयोग कर सकता है. नये निजी क्षेत्रों को अपनी उपलब्‍धियॉं / ट्रैक रिकॉर्ड के संबंध में निम्‍नलिखित दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने होंगे (नये निजी क्षेत्र से निम्‍नलिखित दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करने की अपेक्षा की जाती है.)

  • कंपनी परिचय
  • पिछले तीन वर्ष का आयकर रिटर्न
  • पिछले तीन वर्ष का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र / लाभ-हानि लेखा
  • पी ए एन टी आई टी ए एन

कंपनी द्वारा सत्‍यापन किया जाएगा.

3.निजी सेक्‍टर द्वारा परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करने की पद्धति :

    • पंजीकृत निजी क्षेत्र को प्रयोग-पूर्तिकर्ता प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करना होगा.
    • रक्षा अनुप्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्‍तुऍं / उप-प्रणालियों का ही परीक्षण किया जाएगा.
    • बी डी एल इकाई की संबंधित नोडल एजेंसी द्वारा किये जाने वाले परीक्षण संबंधी तकनीकी विशिष्‍टताओं का अध्‍ययन किया जाएगा.
    • उपलब्‍ध परीक्षण सुविधाऍं तकनीकी आवश्‍यकता को पूरी करने में सक्षम होने की स्‍थिति में उपलब्‍ध‘समय'तथा‘दर’की सूचना निजी क्षेत्र को दी जाएगी.
    • निजी क्षेत्र को‘दर’के अनुसार भुगतान शर्तों की स्‍वीकृति सहित सेवा-आदेश प्रस्‍तुत करना होगा और निर्दिष्‍ट काम को परीक्षण के लिए बी डी एल प्रांगण में हस्‍तांतरित करना होगा.
    • यह परीक्षण मानक पद्धति के अनुसार बी डी एल कार्मिकों द्वारा ही किया जाएगा. यद्यपि परीक्षण के दौरान परीक्षय साक्ष्‍यी के रूप में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी उपस्‍थित हो सकते हैं.
    • परीक्षण उपकरण,परीक्षित कार्य सहित परीक्षण रिपोर्ट निजी क्षेत्र को दे दी जाएगी.

    4. सामान्‍य शर्तें एवं निबंधन:

    • आंतरिक आवश्‍यकताओं की पूर्ति / अधिकतम उपलब्‍धता होने पर ही निजी क्षेत्र को परीक्षण सुविधाएं उपलब्‍ध कराई जाएंगी.
    • परीक्षण के दौरान बी डी एल परीक्षण क्षेत्र तक उपकरणों के परिवहन (चढ़ाना / उतारना) की जिम्‍मेदारी निजी क्षेत्र की जिम्‍मेदारी होगी. 
    • निजी संगठन से आने वाले कार्मिकों को अपना पहचान-साक्ष्‍य / प्राधिकरण-पत्र प्रस्‍तुत करना होगा.
    • सूची में अंकित प्रति घंटा दर मात्र बजटीय उद्देश्‍य से दी गई है. ये दरें बदल भी सकती हैं और संबंधित इकाई द्वारा वास्‍तविक दरें ‘कोट’में सूचित की जाऍंगी.
    • परीक्षण शुल्‍क मानक परीक्षण पद्धतियों के लिए ही लागू होंगे. अतिरिक्‍त परीक्षण आदि होने पर कार्य की विशिष्‍टताओं तथा इसकी परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार दरों में परिवर्तन किया जाएगा.
    • लागू आधार पर कर एवं शुल्‍क अतिरिक्‍त देने होंगे.
    • परीक्षण के दौरान उपकरण / यंत्र के नष्‍ट / खराबी के लिए बी डी एल जिम्‍मेदार नहीं होगा.
    • निजी क्षेत्र के कार्य के परीक्षण के दौरान उपकरण / संपत्‍ति / उनके कार्मिक को किसी प्रकार का नुकसान होने पर सुविधा की मरम्‍मत / प्रतिस्‍थापन व्‍यय निजी संगठन द्वारा किया जाएगा. परीक्षण कार्य संबंधी किसी प्रकार के आवश्‍यक बीमा करवाने की जिम्‍मेदारी निजी क्षेत्र की होगी.
    • आपसी स्‍वीकृति के आधार पर शर्तें एवं निबंधन को अंतिम रूप दिया जाएगा.